महाराष्ट्र लोकायुक्त ने जालना के मामले में जारी किया आदेश
जालना: अकसर देखा जाता है की लोग भूखंड खरीदकर उसकी रजिस्ट्री करते है तथा उसके बाद ७/१२ पर भी अपना नाम दर्ज करवाने के लिए तलाठी, तहसील कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय की चक्कर काटते है. लेकिन महाराष्ट्र लोकायुक्त ने जालना के प्रकरण में दो टुक आदेश देकर कहा की ऐसा करना गलत प्रथा है. सरकारी महकमे की जिम्मेदारी है की वो बिना देरी किए नाम दर्ज करवाए.