बनावट आयुर्वेदिक औषधांची विक्री केल्याप्रकरणी दोघास दोन वर्षे शिक्षा, 50 हजरांचा दंड ठोठावला ; जालना जिल्हा सत्र न्यायालयाचा निकाल..

बनावट आयुर्वेदिक औषधांची विक्री केल्याप्रकरणी दोघास दोन वर्षे शिक्षा, 50 हजरांचा दंड ठोठावला ; जालना जिल्हा सत्र न्यायालयाचा निकाल..

खौलता तेल शरीर पर डालने वाली महिला को ५ साल की सजा

जालना: जिला व सत्र न्यायाधीश -०६ एसवी चौधरी (इनामदार मैडम) ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी महिला इंदुबाई रमेश दानवे (४३, निवासी जवखेडा, भोकरदन) को महिला के ऊपर खौलता तेल फेंकने में मामले में आरोपी करार देते हुए ५ साल की सजा और १० हजार रुपये दंड की सजा सुनाई. दंडी नहीं भरने पर तीन माह की कैद भुगतनी होगी. 

पद्मावत आंदोलन के आंदोलनकारियों को अदालत ने बरी किया

जालना:  देश भर में चर्चित फिल्म ‘पद्मावत’ का विरोध करने वालों पर पुलिस थाने में दर्ज मामलों से आंदोलनकारियों को अदालत ने बरी कर दिया . इस पर हिंदू महासभा के क्षेत्रीय केंद्रीय मंत्री धन सिंह सूर्यवंशी ने कहा की अब संबंधीत फिल्म निर्माता के खिलाफ मानहानि का दावा किया जाएगा.

नाबालिग पर बलात्कार करने वाले को २० साल का कारावास

जालना: अंबड शहर के २१ वर्षीय युवक ने स्कूल जाने वाली नाबालिग छात्रा को अपने प्रेम के झांसे में फंसाया तथा उसकी इच्छा के विरुद्ध बार बार उससे शारीरिक संबंध स्थापित किए. जिसके चलने छात्रा गर्भवती हो गई तथा उसने एक लडकी को भी जन्म दिया. इस मामले में मंगलवार को अंबड जिला व सत्र न्यायाधीश प्रल्हाद भगूरे ने आरोपी योगेश नारायण सस्ते (निवासी चांगले नगर अंबड) को दोषी करार देते हुए २० साल के कारावास  और २ हजार ५०० रुपये दंड की सजा सुनाई.

एसटी बस को आग लगाने के मामले में आरोपी बनाए गए सभी २५ लोग बाईज्जत बरी

जालना: जालना शहर में २१ नवंबर २०११ को जालना में जब माहोल तनावपूर्ण हो गया था. उस दिन दोेपहर कीरण पेट्रोल पंप के पास ४०-५० लोगें ने बस को आग लगाकर कंडक्टर को लूटने की घटना भी घटी थी. इस मामले में पुलिस ने जिन २५ लोगों को आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया था. उन सभी को जिला व सत्र न्यायाधीश  ने मंगलवार को बाईज्जत बरी कर दिया.

सरकारी काम में व्यवधान निर्माण करने वाले पूर्व नगरसेवक को  एक साल की कैद

जालना: बुधवार को तदर्थ जिल्हा व सत्र न्यायाधीश-०१,  बीएस गारे मॅडम ने आदेश जारी करते हुए आरोपी पूर्व नगरसेवक ज्ञानेश्वर रावसाहेब ढोबले, (निवासी संजय नगर जुना, जालना ) को सरकारी काम में व्यवधान निर्माण करने का दोषी करार देते हुए एक वर्ष की साधारण कैद और ३ हजार रुपए दंड की सजा सुनाई.



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