बुजुर्ग की हत्या करने वाले को ७ साल का सश्रम कारावास

बुजुर्ग की हत्या करने वाले को ७ साल का सश्रम कारावास

जालना: दारु पीने के लिए पैसे नहीं देने के कारण एक बुजुर्ग की बेतहाशा पिटाई कर उसकी फसलिया तोडकर हत्या करने वाले आरोपी अर्जुन अण्णा सोनवणे (निवासी वाकडी तहसील भोकरदन)को दोषी करार देते हुए अदालत ने ७ साल के सश्रम कारावास और २० हजार रुपए दंड की सजा सुनाई.

प्राप्त जानकारी के अनुसार २६ सितंबर २१ की रात ८ बजे मृतक लिंबाजी वरगणे सावंगी फाटे से गांव की ओर जा रहे थे. तभी रास्ते में आरोपी अर्जुन सोनवणे ने उन्हें रोका तथा दारु पीने के लिए पैसों की मांग की.  

लिंबाजी ने जब पैसे देने से इनकार कर दिया तो अर्जुन ने उनकी बेतहाशा पिटाई करते हुए फसलिया तोड़ दी तथा लहूलुहान कर दिया. जिसमें लिंबाजी की मौत हो गई. 

घटना के बाद अर्जुन गांव से फरार हो गया तथा रेलवे द्वारा मुंबई भाग गया. मुंबई पुलिस उसे पकड़ने में ही थी की उसने उसे भी चकमा देकर ट्रॅवेल्स द्वारा पुणे की बस पकड ली. लेकिन टेंभुर्णी पुलिस ने आखिरकार उसे धर दबोच लिया.

आरोपी के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर चार्जशीट अदालत में पेश की गई. इस प्रकरण में अदालत ने सबूतों और गवाहों के बिनाह पर उसे दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई. सरकार पक्ष की ओर सरकारी अभियोक्ता पीपी कबनुरकर मैडम ने पैरवी की.

इस मामले को हल करने तथा आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक डॉ अक्षय शिंदे, अपर पुलिस अधीक्षक राहुल खाडे, उपविभागीय पुलिस अधिकारी इंदल बहुरे के मार्गदर्शन में जांच अधिकारी सहायक पुलिस निरीक्षक रविंद्र ठाकरे,  उप निरीक्षक सतिष दिंडे, पुलिस कर्मचारी पंडित गवली, महेश वैद्य, प्रदीप धोंडगे के साथ ही जांच अधिकारी के राइटर के रूप में गजेंद्र भुतेकर ने परिश्रम किया.