
वक्फ कानून के अनुसार सभी किरायेदारों को किराया भरना होगा – खुसरों पठान
* वक्फ किरायेदारों की बैठक संपन्न
जालना: दरगाह हजरत जानुल्लाह शाह बाबा की इनामी जमीन की जिम्मेदारी जो अब तक सीधे तौर पर वक्फ बोर्ड की निगरानी में थी को अब दरगाह के खादिमों का ट्रस्ट तैयार कर उनकी निगरानी में दिया गया है. वक्फ अधिनियम 1995 के अनुसार नए से किराया तय करना जरूरी है तथा लीज रूल २०१४ और २०२० का पालन होगा अनिवार्य है.
यह जानकारी महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के विभागीय अधिकारी खुसरों पठान ने दी. ५ मार्च को मंगल बाजार स्थित वक्फ कार्यालय में वक्फ किरायेदारों के साथ संपन्न हुई बैठक में वे बोल रहे थे.
जालना शहर में दरगाह हजरत जानुल्लाह शाह की ५७० बीघा जमीन है जिसे काद्राबाद इस्टेट के नाम से पहचाना जाता है. दिसंबर २०२२ से दरगाह के खादिमों की ट्रस्ट बनाकर संपूर्ण संपत्ति की निगरानी की जिम्मेदारी इस ट्रस्ट को सौंपी गई है.
नए किरायेदारों को भी इस कमेटी की जानकारी हो तथा वे किराया सहित अन्य मुद्दों को लेकर इस कमेटी के पदाधिकारियों से चर्चा कर सके इस उद्देश्य से बैठक संपन्न हुई थी.
इस समय जालना जिला अधिकारी शेख रियाजुद्दीन, दरगाह जानुल्लाह शाह साहब मैनेजिंग खुद्दाम कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष शेख फहीमुद्दीन रियाजुद्दीन, उपाध्यक्ष परवेज आलम मोहम्मद जियाउद्दीन, सचिव शेख मुजीब उद्दीन शमसुद्दीन, सदस्य शेख कबीर सय्यद इरफान के साथ ही सभासद के साथ ही प्रतीक प्रकाश, राजेंद्र, रमेश, शाहनवाज कुरैशी, शेख जावेद, करामतुल्लाह, सय्यद फिरदौस, सैयद अलताफ सय्यद महबूब आदि उपस्थित थे.
