
एसटी बस को आग लगाने के मामले में आरोपी बनाए गए सभी २५ लोग बाईज्जत बरी
* वर्ष २०११ में घटी थी घटना
जालना: जालना शहर में २१ नवंबर २०११ को जालना में जब माहोल तनावपूर्ण हो गया था. उस दिन दोेपहर कीरण पेट्रोल पंप के पास ४०-५० लोगें ने बस को आग लगाकर कंडक्टर को लूटने की घटना भी घटी थी. इस मामले में पुलिस ने जिन २५ लोगों को आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया था. उन सभी को जिला व सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को बाईज्जत बरी कर दिया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार वाशीम आगार के कंडक्टर मोहन वाघु जाधव ने जालना तालुका पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा थी की २१ नवंबर २०११ की शाम ६ बजे वाशीम – शिर्डी बस क्रमांक एमएच ४० एन ८७७७ जालना बस स्टैंड से निकलकर औरंगाबाद रोड पहुंची तभी दोपहर को सवा दो बजे किरण पेट्रोल पंप के सामने ४० से ५० लोग बस के सामने आ गए तथा बस पर पथराव किया. कुछ लोग बस में चढ गए तीन लोगों के हाथ में डंडे तथा दो के हाथ में तलवार थी. इसमें से एक ने कंडक्टर की गर्दन पर तलवार लगाकर उसके पास से ९ हजार ६१३ रुपए भी छीन लिए.
इस तरह की शिकायत को लेकर जालना ग्रमीण पुलिस थाने में अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने मामले की जांच कर मौलाना वाजेद खान सहित २५ लोगों के विरुद्ध आरोपपत्र बनाकर उसे अदालत में पेश किया था.
मामले की सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से एड सैय्यद तारीक के साथ ही एड सैय्यद शारिक, एड सैय्यद मुजीब, एड अशरफ तथा सैय्यद शारुख जागीरदार ने कोर्ट को मामले से जुडे तकीनीकी पहलुओं से अवगत करवाया. बिना किसी ठोस सबूत के बिना वजह युवकों पर मामला दर्ज किए जाने की बात कोर्ट को बतायी गई.
दोनों ओर की दलीले सुनने के बाद जिला व सत्र न्यायाधीश ने मौलाना वाजेद खान सहित सभी २५ लोगों को निर्दाेश मुक्त कर दिया.

इस संदर्भ में एड सैय्यद तारेख ने कहा की जो घटना घटी थी उससे संबंधीत लोगों का कोई वास्ता नही था.बेगुनाहों को जबरन मामले में घसीटा गया था. अपनी बात रखने के लिए हमने अदालत के सामने जरुरी सबूत और गवाह पेश किए. जीत सच्चाई की हुई है.