तलाक होते ही बहु ने ससुर की कनपटी पर जमकर तमाचा जड़ा * पति की भी कर दी पिटाई * पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज

* तलाक के बाद अदालत परिसर में दो दलों में घमासान

भोकरदन: भोकरदन अदालत में तलाक लेने के बाद बहु ने ससुर की कनपटी पर तमाचा जड़ दिया. जब पिता को बचाने उसका पति पहुंचा तो उसकी भी बेरहमी से पिटाई कर दी. इसके बाद अदालत परिसर में ही दो दलों में फिल्मी स्टाइल में घमासान हो गया. यह घटना ३१ जनवरी की दोपहर ३ बजे घटी.

प्राप्त जानकारी के अनुसार भोकरदन तहसील के पोखरी निवासी सुवर्णा सुभाष लुटे का विवाह आडगांव भोंबे तहसील भोकरदन निवासी शुभम विनायक सालवे के साथ हुआ था. लेकिन शादी के बाद से ही पति – पत्नी की ज्यादा जमीं नही. सुवर्णा मायके में ही रहने लगी. जिसके बाद रिश्तेदारों ने आपस में मिल बैठक कर दोनों का तलाक करवाने का निर्णय लिया.  

इसी के चलते दोनों ही दल के लोग मंगलवार ३१ जनवरी को भोकरदन न्यायालय परिसर पहुंचे तथा वकील से चर्चा करने के उपरांत, नोटरी की गई और आपसी सहमति से तलाक करवा दिया गया. तलाक लेते समय लड़के वालों ने लड़की को चार लाख रुपए भी अदा किए. 

इतना सब शांति से हो गया. लेकिन इसके बाद सुवर्णा सालवे दौडते हुए ससुर के पास पहुंची और ससुर की कानपट्टी के नीचे जमकर तमाचा जड़ दिया. जब पिता को बचाने उसका पति पहुंचा तो उसने पति की भी बेरहमी से पिटाई कर दी. बस फिर गया था दोनों दल कोर्ट परिसर में ही आपस में भिड़ गए. भीड़ को तितर बितर करने के लिए मौके पर मौजूद पुलिस को भी डंडे चलाने पडे. 

* पुलिस नहीं पहुंचती तो अदालत परिसर में हो जाता कुछ अनर्थ

दोनों ही दल के लोग जब एक दूसरे पर टुट पडे तब क्या घमासान हो रहा है यह देखने पुलिस कर्मचारी  गोपाल सतवन, संतोष गायकवाड वहां पहुंचे लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था. जबप इन दोनों ने दोनों ही दलों के लोगों पर डंडे बरसाए तब कही जाकर कुछ शांत हुए. अन्यथा अदालत परिसर में ही आज बड़ा अनर्थ हो जाता. घटना की जानकारी मिलते ही उपनिरीक्षक युवराज पाडले भी अपनी टीम के साथ पहुंच गए. 

* दंगाइयों पर मामला दर्ज

अदालत परिसर में दंगा करने वाले दोनों दलों के लोगों के विरुद्ध पुलिस कर्मचारी गोपाल सतवन की फरियाद पर मामला दर्ज किया गया. जिन लोगों पर मामला दर्ज हुआ उसमें  विनायक किसन सालवे, सुवर्णा सुभाष लुटे सालवे, शुभम विनायक सालवे, विलास माणिक  सालवे, पंडित किसन सालवे, शिवाजी भोंबे, सजेर्राव पाटील तांगडे, निवृत्ती सुभाष लुटे, गजानन वामन जगताप, देवीदास सुरडकर पर मामला दर्ज किया गया.