
चुनाव को लेकर शराबबंदी आदेश जारी
जालना: औरंगाबाद संभाग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 30 जनवरी को मतदान होगा. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-सी और बंबई निषेध अधिनियम, 1949 की धारा 142(1) के तहत प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए चुनाव अवधि के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी डॉ विजय राठौड़ ने शराब बंदी के आदेश जारी किए.
आदेश में उल्लेख किया गया है, जालना जिले में मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले से यानी 28 जनवरी, 2023 को शाम 4 बजे से पूरे जिले में आदेश लागू रहेगा. 29 जनवरी और मतदान के दिन 30 जनवरी को पूरे दिन शराब बंदी रहेगी.
