सरकारी काम में व्यवधान निर्माण करने वाले पूर्व नगरसेवक को  एक साल की कैद

जालना: बुधवार को तदर्थ जिल्हा व सत्र न्यायाधीश-०१,  बीएस गारे मॅडम ने आदेश जारी करते हुए आरोपी पूर्व नगरसेवक ज्ञानेश्वर रावसाहेब ढोबले, (निवासी संजय नगर जुना, जालना ) को सरकारी काम में व्यवधान निर्माण करने का दोषी करार देते हुए एक वर्ष की साधारण कैद और ३ हजार रुपए दंड की सजा सुनाई.

प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी ज्ञानेश्वर ढोबले ने २ जून २०१८ की दोपहर १२.३० बजे जब फरियादी न प मुख्याधिकारी  जालना नगर पालिका की आम सभा के बाद जलापूर्ति और स्वच्छता विषय को लेकर आयाजित बैठक में भाग लेने जा रहा था तब नगर पालिका की सरकारी इमारत में आरोपी ने फरियादी के साथ धक्काबुक्की कर जान से मारने की धमकी दी. काला रंग फरियादी के चेहरे और शर्ट पर लगा दिया. इस मामले में कदीम जालना पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था.  

अदालत में सरकार पक्ष की ओर से ७ गवाहों की जांत की गई. जिसमें फरियादी न प मुख्याधिकारी संतोष महादेव खांडेकर, मुख्याधिकारी के साथ ही कार्यालय में उपस्थित  प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार, घटनास्थल के पंच, जप्ती पंच जांच अमलदार की गवाही महत्वपूर्ण रही.  सरकार पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता बाबूराव भोजा जाधव ने पैरवी की.