
उस वेश्या अड्डे को सील किया जाएगा?*अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम 1956 की धारा 18 के तहत होगी कार्रवाई
* पुलिस के प्रस्ताव पर कार्रवाई करने के आदेश दिए जिलाधिकारी ने
* शहर में चलाए जाने वाले चकला घर में मुंबई से आती थी युवतियां
जालना: पुराना जालना की विद्युत कॉलनी के जिस घर में वेश्याव्यवसाय किया जाता था अब उसे सील लगाने की दिशा में प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है. विश्वसनीय सूत्रों की माने तो पुलिस अधीक्षक द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को जालना जिलाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए उपविभागीय अधिकारी संदिपान सानप को प्रस्ताव को लेकर जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए है.
* पुलिस ने दो बार की छापामार कार्रवाई
शिवनगर में जो लोग चकला घर लंबे समय से चला रहे थे उन्हों आलीशान वेश्या अड्डा बना लिया था लेकिन शिव नगर वासियों द्वारा पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत करने के बाद ये लोग कुछ दिनों के लिए गायब हो गए थे. लेकिन नवंबर माह में इन लोगों ने विद्युत कॉलनी में खरीदे गए घर को आलीशान रूप दे दिया. २५ नवंबर को उपविभागीय पुलिस अधिकारी नीरज राजगुरु की टीम ने यहां छापा मार कर ६ लोग के विरुद्ध कार्रवाई की थी जिसमें मुंबई से आई दो युवतियों का भी समावेश था.
इसके बाद भी यहां सफेद गोश्त की बिक्री जारी थी. ५ जनवरी को घनसावंगी के एक गांव से ४ युवक यहां पहुंचे थे लेकिन बारी बारी अंदर जाने की उनकी योजना उस समय बिगड़ गई जब इन लोगों ने आपस में विवाद शुरू कर दिया तथा कॉलोनी के लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी. पुलिस के आने की जानकारी मिलते ही घर के भीतर गया युवक और एक युवती दीवार लांघ कर भागने में सफल रहे जबकि बाहर खड़े युवकों को सलाखों के पीछे जाना पड़ा था.
* पुलिस के प्रस्ताव पर कार्रवाई की उम्मीद
जिस जगह पर यह अड्डा चल रहा है वहां पर स्कूल, कॉलेज, छात्रावास के साथ ही अस्पताल और रिहायशी इलाके है. इस अड्डे के कारण परिसर का माहोल खराब होने की आशंका के चलते कदीम जालना पुलिस निरीक्षक मजहर सय्यद ने पहले छापे के बाद ही इस घर को सील करने के प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी को दिया था. इस बीच जब दूसरा छापा पड़ा तो प्रशासन भी सतर्क हो गया. पुलिस अधीक्षक ने प्रस्ताव जिलाधिकारी के पास भेज दिया. अब जिलाधिकारी ने उपविभागीय अधिकारी को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
*अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम 1956 की धारा 18 के तहत होगी कार्रवाई
जानकारों का कहना है कि प्रस्ताव के अनुसार अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम 1956 की धारा 18 के तहत कार्रवाई होगी. विद्युत कॉलनी में आरोपी के मालकियत के सर्वे नंबर 446 प्लॉट क्रमांक 60, नगर भूमापन क्रमांक 69 92/अ 38 जिसका क्षेत्रफल 150 चौरस मीटर है. यह जगह सार्वजनिक जगह से महज डेढ़ सौ मीटर के अंतर पर है. इसलिए इसे सील लगा दी जाएगी.
