महिला को छेड़ने वाले को एक साल का कारावास

जालना: तदर्थ जिला व सत्र न्यायाधीश बीएस गारे ने आज जारी आदेश में आरोपी दीपक परमेश्वर मगर (उम्र २२ निवासी लक्ष्मीकांत नगर जालना) को घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ कर उसका  विनयभंग करने के मामले में दोषी करार देते हुए एक साल के सश्रम कारावास और तीन हजार रुपये दंड की सजा सुनाई. 

प्राप्त जानकारी के अनुसार २४ अक्टूबर २०२० की सुबह पीड़ित महिला घर के पिछवाडे स्थित बाडे में कपडे धो रही थी तभी आरोपी दीपक परमेश्वर मगर दीवार लांघ कर घर में घुस आया. आरोपी ने महिला का हाथ गलत नियत से पकड़ा तथा कुछ खास बात करना है यह कहकर गलत हरकत करने लगा. महिला ने जब शोर मचाया तो आरोपी भाग गया. 

महिला जब घटना की जानकारी अपनी सास और पति को दे रही थी तब आरोपी की मां भी वहां आ धमकी तथा जातीसूचक गालियां देने लगी.  इस मामले में महिला की शिकायत पर ग्रामीण पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था.

सुनवाई के दौरान अदालत ने ६ गवाहों की जांच की. दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे उपरोक्त सजा सुनाई. इस मामले में सरकार पक्ष की ओर से जिला सरकारी अभियोक्ता बाबासाहेब इंगले ने पैरवी की.