नाबालिग को छेड़ने वाले को तीन साल की सजा

जालना: मुख्य जिला व सत्र न्यायाधीश व्ही एम मोहीते ने शनिवार को  एक मामले में आदेश जारी करते हुए नाबालिग लडकी को छेडने वाले १८ वर्षीय आकाश नारायण पांडव (निवास श्रीकृष्णनगर, राजणगाव तहसील गंगापुर जिला औरंगाबाद) को दोषी करार देते हुए विविध धाराओं के तहत तीन साल के सश्रम कारावास और तीन हजार रुपये दंड की सजा सुनाई. दंड नहीं भरने पर ६ महिने की साधारण कैद में उसे रखना होगा.  

प्राप्त जानकारी के अनुसार १४ फरवरी (वैलेंटाइन डे) की दोपहर दो बजे जालना शहर के मंठा चौफुली स्थित सार्वजनिक रोड पर इस मामले में फरियादी की बेटी के मोबाइल पर आकाश पांडव ने उसके मोबाइल से फोन किया तथा कहा की वो उससे मिलने आया है कहीं   बाहर चलकर होटल में चाय पीते है. इसपर पीड़ित ने फोन रख दिया. इसके बाद जब वो कुछ काम से घर के बाहर निकलकर मेडिकल पर गई तो आकाश ने उसके हाथ पकडकर उसे शर्म महसूस हो ऐसे कृत्य किए. इससे पहले भी आकाश नाबालिक का पीछा कर परेशान करता रहा था. 

इस मामले में पीड़ित बालिका की मां ने जालना तालुका पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया था.   सुनवाई के दौरान कुल  6 गवाहों का परीक्षण कराया गया था. दोनों ओर की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उपरोक्त आदेश जारी किए.  इस मामले में सरकार पक्ष की ओर से सरकारी अभियोक्ता भारत के खांडेकर ने पैरवी की.