गोली चलाने वाले को तीन साल की सजा

* शहर के संतोषी माता मंदिर के पास घटी थी घटना

जालना: मुख्य जिला व सत्र न्यायाधीश व्ही एम मोहीते ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए विवाद के दौरान रिवाल्वर से गोली चलाकर एक व्यक्ति को जान से मारने का प्रयास करने वाले  जगदीश ताराचंद गौड़ (निवासी गोपी किशन नगर) को दोषी करार देते हुए ३ साल के सश्रम कारावास और २५ हजार रुपए दंड की सजा सुनाई.

प्राप्त जानकारी के अनुसार २८ जुलाई २०१७ को जगदीश गौड़ ने फरियादी आकाश ऋषि कुमार टेकुर और अन्य के साथ विवाद खड़ा कर दिया तथा गाली ग्लोच के साथ ही लाठी से हमला भी कर दिया. इस बीच जब विवाद ने काफी तूल पकड़ा तब गौड़ ने अपनी रिवाल्वर निकालकर आकाश टेकूर को जान से मारने के उद्देश्य से गोली चलायी. जिसमें आकाश बुरी तरह घायल हो गया था. इस घमासान में अन्य लोग भी घायल हुए थे.

सदर बाजार पुलिस थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दायर की. सुनवाई के दौरान सरकार पक्ष की ओर से ९ गवाहों की जांच की गई.  

दोनों ओर की दलील सुनने के बाद अदालत ने गौड़ को दोषी करार देते हुए उसे तीन साल के सश्रम कारावास और २५ हजार रुपए दंड की सजा सुनाई.  इस प्रकरण में सरकार पक्ष की ओर से सरकारी अभियोक्ता भारत कोंडीबा खांडेकर ने पैरवी की.