शराब पीकर गाडी चलाने वाले को ५ साल की सजा

जालना: जिला व सत्र न्यायाधीश एसडी भगत ने शराब पीकर लापरवाही से गाड़ी चलाकर दो की मौत और तीन के घायल होने के लिए जिम्मेदार आरोपी चंद्रकांत भास्कर सालवे (उम्र ४१ निवासी चांडोल जिला बुलढाणा) को दोषी करार देते हुए विविध धाराओं के तहत ५ साल की सजा और करीब ६६ हजार रुपए दंड की सजा सुनाई.

प्राप्त जानकारी के अनुसार  28 जुलाई 2018 को शाम लगभग 5.00 बजे आरोपी कार क्रमांक एम एच 20 डी.वी. 5035  को शराब के नशे में धुत होकर नशे की हालत में ही चला रहा था. लापरवाही से गाड़ी चलाकर उसने सबसे जुई बांध जोड़ रास्ते के पास मोटरसाइकिल को टक्कर मारी. जिसमें रविंद्र उत्तमराव सातपुते और उसकी पत्नी घायल हो गई. आरोपी यहीं नहीं रुका बल्की और तेज रफ्तार गाडी दौडाकर एक अन्य मोटरसाइकिल पर भी गाड़ी चढ़ा दी. जिसमें मनोहर उबाले निवासी विरेगांव गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद भी वो रुका नही तथा रास्ते से पैदल चल रहे कुछ लोगों को भी टक्कर मारी जिसमें ओम संतोष दलवी और  वर्षीय बालक सोहम थोरात कार के नीचे कुचले गए तथा जगह पर ही दम तोड दिया. इसके बाद कार एक किराने की दुकान से जाकर टकरा कर रुक गई. 

इस मामले में भोकरदन पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया. अदालत में सुनवाई के दौरान  सरकारी पक्ष द्वारा कुल 11 गवाहों की जांच की गई. सबूतों और गवाहों के बिनाह पर अदालत ने आरोपी को विविध धाराओं के तहत ५ साल के कारावास और करीब ६६ हजार रुपए दंड की सजा सुनाई. 

सरकार पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता स्वाती विनोद कबनुरकर ने पैरवी की.