कुल्हाड़ी से हमला करने वाले आरोपियों को एक साल का कारावास
जालना: जिला एवं सत्र न्यायाधीश केएम जैस्वाल ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कुल्हाड़ी से हमला करने वाले चार आरोपियों को एक साल की कैद और प्रत्येक को ७ हजार रुपए दंड की सजा सुनाई.
आरोपियों में बाबासाहेब भिमराव वाघमारे, गणेश बाबासाहेब वाघमारे, हनुमान सोपान वाघमारे, मनोहर सोपान वाघमारे (सभी निवासी नेर तहसील जालना) का समावेश है. इन चारों ने फरियादी ७३ वर्षीय दिगंबर दत्ता गायकवाड पर कुल्हाडी और लाठियों से वार कर बुरी तरह घायल कर दिया था.
प्राप्त जानकारी के अनुसार 05 जुलाई 2020 की सुबह फरियादी दिगंबर दत्ता गायकवाड़ अपनी पत्नी और पुत्र के साथ खेत के तटबंध पर मवेशी चरा रहा था. तभी फरियादी मामा बाबासाहेब अपने पुत्र गणेश और भतीजे हनुमान और मनोहर के साथ वहां आ धमका तथा इन सभी ने फरियादी को गालियां दी तथा विवाद किया. इस बीच लक्ष्मण वाघमारे द्वारा बीच बचाव करने पर वे चले भी गए. लेकिन उसी दिन शाम को जब पति-पत्नी शाम को खेत में काम कर रहे थे सभी आरोपी वहां पहुंचे तथा दिगंबर पर हमला कर घायल कर दिया. कुल्हाड़ी से वार कर उसे घायल कर दिया.
घायल दिगंबर को उसके दामाद ने मोटरसाइकिल पर पहले नेर तथा बाद में जालना जिला सरकारी अस्पताल पहुंचाया. इस मामले में मौजपूरी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था.
अदालत में सुनवाई के दौरान कुल 09 गवाहों का परीक्षण किया गया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को उपरोक्त सजा सुनाई. इस प्रकरण में सरकार पक्ष की ओर से अतिरिक्त जिला सरकारी अभियोक्ता वर्षा लक्ष्मीकांत मुकीम ने पैरवी की.