महिला डॉक्टर को छेड़ने वाले को एक साल की सजा
जालना: मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश व्ही एम मोहीते ने महिला डॉक्टर के साथ छेडछाड मामले में आरोपी ज्ञानेश्वर नारायण कुदले (उम्र २३ निवासी सुरंगली तहसील भोकरदन) को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा और पांच हजार रुपये दंड की सजा सुनाई.
प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी ज्ञानेश्वर नारायण कुदले कोरोना काल में 18 मार्च 2021 को शाम 4:00 बजे सुंगली गांव के आरोग्य उपकेंद्र पर पहुंचा. इस समय ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर को मैं पॉजिटिव हूं मुझे दवा देकर ठीक कर दो कहते हुए महिला के साथ छेड़खानी की. इतना ही नही उसी दिन महिला के घर में घुस कर महिला के ससुर की पिटाई भी की.
इस मामले में भोकरदन पुलिस थाने में मामला दर्ज होने के बाद जब अदालत पहुंचा तब सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई. अदालत ने ७ गवाहों की जांच की. सरकार पक्ष की ओर से सरकारी वकील अशोक मते ने पैरवी की.