
मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास मंडल को शिक्षा, उद्योग कर्ज योजनाओं के लिए केंद्रीय अनुदान प्राप्त
मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास मंडल को शिक्षा, उद्योग कर्ज योजनाओं के लिए केंद्रीय अनुदान
* आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया प्रारंभ
*18 दिसंबर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को होगा कर्ज वितरित
* अल्पसंख्यक समाज के छात्र योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान
जालना: मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास मंडल की ओर से अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक ऋण तथा उद्योग एवं व्यवसाय के लिए मुदत कर्ज एवं माइक्रो क्रेडिट योजना क्रियान्वित हैं. इसके लिए केंद्र सरकार से ऋण के रूप में राशि उपलब्ध करायी गयी है. भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती 11 नवंबर से आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है. इसका लाभ उठाने का आह्वान अल्पसंख्यांक समाज से जुड़ी विविध सामाजिक संगठनों ने किया है.
ये आवेदन मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास मंडल के सभी जिला कार्यालयों में स्वीकार किए जाएंगे और इन कार्यालयों के पते और संपर्क विवरण संबंधित वेबसाइट
http://www.mamfdc.maharashtra.gov.in
पर उपलब्ध हैं.
* 18 दिसंबर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को होगा कर्ज वितरित
योजना के तहत आवेदन करने वाले पात्र लाभार्थियों को 18 दिसंबर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर कर्ज आवंटित किया जायेगा.
* विविध कर्ज योजनाओं का प्रारूप
मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास मंडल को केंद्र सरकार से ऋण के रूप में निधी प्राप्त होने की जानकारी राज्य सरकार ने दी है. इस कोष से विभिन्न ऋण योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा. इन योजनाओं को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली द्वारा दो ग्रुप में विभाजित किया गया है.
* शिक्षा ऋण योजना
शिक्षा ऋण योजना के प्रथम व द्वितीय ग्रुप में घरेलू शिक्षा के लिए 20 लाख रुपये तथा विदेशी शिक्षा के लिए 30 लाख रुपये की ऋण सीमा निर्धारित की गई है. पहले ग्रुप में शहरी क्षेत्रों के लिए 1.20 लाख रुपये, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 98 हजार रुपये और दूसरे ग्रुप के लिए 8 लाख रुपये की आय सीमा निर्धारित की गई है.
* मुदत ऋण योजना
मुदत ऋण योजना के लिए, पहले ग्रुप में ऋण की सीमा 20 लाख रुपये और दूसरे में 30 लाख रुपये है और आय सीमा शिक्षा ऋण योजना की तर्ज पर ही तय की गई है.
* माइक्रो क्रेडिट योजना
माइक्रो क्रेडिट योजना में, पहले ग्रुप में प्रति सदस्य 1 लाख रुपये तक की ऋण सीमा होती है. इस योजना की आय सीमा भी शिक्षा और मुदत ऋण योजना के समान ही होगी.
