मारपीट करने वाले को कोर्ट उठने तक सजा

मारपीट करने वाले को कोर्ट उठने तक सजा
* मुआवजे के रूप में ७ हजार रुपए भी अदा करने के आदेश
जालना: जिला एवं सत्र न्यायाधीश-03, जालना एसआर तंबोली ने आरोपी उद्धव आसाराम गोरे (उम्र ३२, निवासी गोंधनखेडा तहसील जाफराबाद) को मारपीट करने के मामले में दोषी करार देने हुए शुक्रवार को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई साथ ही फरियादी को ७ हजार रुपए बतौर मुआवजा अदा करने के भी निर्देश दिए.
प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी उद्धव आसाराम गोरे दिनांक 13 जुलाई 2017 को सुबह 10.30 बजे गोंधनखेड़ा में, ग्राम पंचायत के अंतर्गत चल रहे सड़क निर्माण कार्य पर कार्यरत मजदूर से विवाद किया. मजदूर सड़क के लिए जरुरी पत्थर डाल रहा था आरोपी का कहना था की उसके घर के सामने पत्थर क्यों डाले जा रहे है. आरोपी को यह पता था की मजदूर मांग जाती है इसके बावजूद फरियादी मजदूर को जाती सूचक गालियां दी गई. इतना ही नहीं मजदूर के हाथ से फावडा छीनकर उसके पैर पर वार कर जख्मी कर दिया तथा जान से मारने की धमकी दी.
इस मामले में टेंभुर्णी पुलिस थाने में मामला दर्ज करने के बाद अदालत में दोषारोप पत्र दायर किया गया. सरकार पक्ष की ओर से पांच गवाहों की जांच की गई.
अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई. सरकार पक्ष की ओर से सरकारी वकील बाबासाहेब इंगले ने पैरवी की.